आगरा, मार्च 27 -- दुष्कर्म की कोशिश के मामले में आरोपी निहालू उर्फ निहाल सिंह निवासी ग्राम इमली बस्ती सैंया को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज 10 काशीनाथ ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ताराचंद यादव ने गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना सैंया में चार अगस्त 2022 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री घर पर अकेली थी। उसी दौरान आरोपी अंदर आ गया और उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध पर मारपीट की। शोर मचाने पर आरोपित भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने छह अगस्त 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर उसके बयान दर्ज कराए। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा आरोपी के विरुद्ध 15 सितंबर 2022 को चार...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.