प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 7 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश आतिफ शमीम की कोर्ट ने दुराचार के प्रयास के आरोपी रानीगंज के एक गांव में रहने वाले विदेशी लाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने दलीलों से कोर्ट को बताया कि वादी मुकदमा के अनुसार 13 मार्च की शाम उसकी बेटी स्कूल से घर पहुंची और कपड़ा बदल रही थी। पड़ोस में रहने वाला आरोपी उसके कमरे में पहुंचा और दुराचार का प्रयास किया। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। यह भी पढ़ें- 'यह भरोसे का कत्ल', जज स्वर्णकांता ने मौलवी को दिया झटका, 'जिन्न' भगाने के बहाने किशोरी से किया था रेप
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