सुल्तानपुर, फरवरी 25 -- सुलतानपुर। चार साल की मासूम बच्ची से दुराचार करने के दोषी वृद्ध वीरेन्द्र चौहान को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने 20 साल की जेल और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकारी वकील रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि वीरेन्द्र चौहान पीड़िता के पिता के घर प्लास्टर के समय मजदूरी कर रहा था। 20 जून 2024 को उसने मौका पाकर मासूम बच्ची का यौन शोषण किया। पांच गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने वीरेन्द्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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