मऊ, मई 19 -- मऊ, संवाददाता। पांच वर्ष पूर्व मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने, दुराचार के मामले में कोर्ट एक आरोपित को दोषी करार दिया। पाक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश छांगुर राम ने दोषी अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। मामला 24 जुलाई 2021 का है। मुहम्मदाबाद गोहना थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 24 जुलाई 2021 की रात को उनकी नाबालिग नतिनी शौच के लिए खेत गई थी। इसी दौरान आरोपी राजन उर्फ राजू ने बहला-फुसलाकर उनकी नतिनी को ले गया और उसके साथ दुराचार किया था। साथ ही साथ धमकी भी दिया था। यह भी पढ़ें- बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को आजीवन कारावास बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को कम से कम सजा देने का अनुरोध किया। वहीं अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष शासकीय अ...