प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 21 -- प्रतापगढ़। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश आतिफ शमीम की कोर्ट ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर उसके साथ दुराचार करने वाले आरोपी पट्टी के सधईपुर गांव के गुलजार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने दलीलों से कोर्ट को बताया कि बीते 8 अप्रैल को आरोपी ने नाबालिग को अपनी दुकान पर बुलाया। आरोपी ने बातचीत करने के बाद उसे शहर के चिलबिला के एक होटल ले गया। आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करते हुए कई बार उसके साथ दुराचार किया। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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