दुराचार के आरोपी को मिली राहत
आगरा, जून 22 -- थाना जगदीशपुरा से संबंधित दुराचार के मामले में आरोपित नौकर लोकेश कुमार को राहत मिल गई है। सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर रिहा करने के आदेश दिए। वादी ने तहरीर देकर बताया था कि उसके पति की हैंडलूम की दुकान पर आरोपी लोकेश कुमार काम करता था। वह सामान लेने के लिए घर पर आता रहता था। पति ने कुछ दिन बाद लोकेश को दुकान से हटा दिया। आरोप है कि 17 मई 2025 को वादी के पति मथुरा गए थे। सुबह आरोपी वादी के घर आया और उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ दुराचार किया। यह भी पढ़ें- महिला अधिवक्ता का पीछा किया, एआई की अश्लील तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेलिंग विरोध करने पर धमकी दी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.