अंबेडकर नगर, सितम्बर 9 -- अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। दुराचार के चर्चित मामले में आरोपी जनपद न्यायालय के अधिवक्ता की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट चिन्ताराम ने खारिज कर दी। मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। दलित महिला से दुराचार में आरोपी अधिवक्ता अशोक कुमार त्रिपाठी की ओर से सत्र न्यायालय में दिए गए जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियोजन ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने दलित महिला से बीते तीन वर्षों से शारीरिक सम्बंध बनाया था और बीते तीन जनवरी को कचहरी में बुलाकर गालीगलौज कर जान से मार देने की धमकी भी दिया था। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने वादिनी मुकदमा शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के दो मामले में विचाराधीन है उसके पति से भी उसका मुकदमा चल रहा है। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म के आरोपी इंस्पेक्टर की जमानत अर्जी निरस्त अद...