आगरा, जुलाई 3 -- दुराचार, गर्भपात एवं धमकी देने के मामले में आरोपित देव गोला उर्फ डोरी लाल निवासी अरतौनी सिकंदरा को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपित की पत्नी ने पति के पक्ष में गवाही दी थी। वहीं आरोपित की ओर से अधिवक्ता पीएन शर्मा व जेएन शर्मा ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। वादिया/पीड़िता ने महिला थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि सात वर्ष पूर्व सिकंदरा क्षेत्र में काम करती थी। आरोपित के ऑटो से आने जाने के कारण उसने वादिया से नजदीकी बड़ा शादी का झांसा देकर दुराचार किया। वादिया के गर्भवती होने पर आरोपित ने नौ जून 24 को उसकी बिना मर्जी के उसका गर्भपात करा दिया। शादी का दबाव डालने पर आरोपित ने वादिया को जान से मारने की धमकी दी। वादिया द्वारा मेडिकल के दौरान जांच कराने से इंकार कर दिया...