लखनऊ, मार्च 10 -- रात में शौच के लिए गई किशोरी के साथ दुराचार करने के आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई है। गुडम्बा थाने के पैकरामऊ मऊ निवासी सगे भाई गिरधारी एवं सूरज को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। अभियोजन के अनुसार इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से चार अक्तूबर 2018 को गुडंबा थाने में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना की रात करीब दो बजे उसकी नाबालिग 12 वर्ष बेटी शौच के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान मौका पाकर आरोपी गिरधारी एवं सूरज ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले दिन करीबतीन बजे उसकी बेटी अस्त व्यस्त...
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