लखनऊ, अप्रैल 1 -- लखनऊ,विधि संवाददाता। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी एलडीए कॉलोनी दुबग्गा निवासी पिता को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने दोषी ठहराते हुए बीस साल की कैद और 52 हज़ार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता की दादी ने मामले की रिपोर्ट 30 सितंबर 2021 को काकोरी थाने पर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि बेटे की पत्नी का चार वर्ष पहले देहांत हो गया था। उसे 13 साल का बेटा है और 11 साल की बेटी है। मां की मृत्यु के बाद से ही दादी के पास ही बच्चे रह रहे थे। आरोपी घर से थोड़ी दूर पर ही अलग झोपड़ी डालकर रहता था। आरोपी प्रतिदिन रात को अपने दोनों बच्चों को जबरदस्ती अपनी झोपड़ी में ले जाता था। दोनों ना...
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