प्रतापगढ़ - कुंडा, जनवरी 3 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने दुराचार, धर्मांतरण के आरोपी कंधई के हरदत्त का पुरवा गांव के आरोपी मिराज अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दलीलों से कोर्ट को बताया कि आरोपी के खिलाफ मई 2025 में अपहरण, दुराचार, धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज है। आरोपी ने दूसरे धर्म की महिला के साथ कोर्ट मैरेज की। बाद में उसे धर्म बदलने का दबाव बनाया। जब पीड़िता ने धर्म बदलने से मना किया तो आरोपी ने उसे पीटकर खदेड़ दिया। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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