नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के महासचिव दुरई मुरुगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली मुरुगन द्वारा दायर अपील पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक कोई और कार्यवाही नहीं होगी। 20 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी करें। यह आदेश मुरुगन का अदालत में प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा मुकदमे पर रोक लगाने का अनुरोध करने और पीठ को यह बताने पर आया कि उन्हें एक अन्य मामले में इसी तरह की राहत दी गई है।
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