नई दिल्ली, फरवरी 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के खिलाफ दाखिल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के नेता सैदाई एस. दुरईसामी की चुनाव याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। मद्रास हाईकोर्ट ने 2017 में दुरईसामी की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी। दुरईसामी 2011 के विधानसभा चुनाव में कोलाथुर सीट पर स्टालिन से 2,739 वोटों से हार गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को निर्धारित व्यय सीमा से अधिक धन वितरित किया गया था, साथ ही पूरक मतगणना भी कराई गई थी।
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