दुकान पर बाल श्रमिक रखने के मामले में कोर्ट उठने तक की सजा
बांदा, अक्टूबर 1 -- बांदा। बाल श्रम अधिनियम के उल्लंघन में जिला न्यायालय के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-II सत्यवीर सिंह की अदालत ने दुकान पर एक किशोर को काम पर रखने के आरोपी संचालक लखनलाल को दोषी पाते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के नरैनी रोड स्थित 26 जून 2024 की दोपहर 1:05 बजे श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं बाल श्रम निरीक्षक की टीम ने मेडिकल कॉलेज के बगल में स्थित 'बजरंग आटो पार्ट्स' की दुकान पर निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान पर तिंदवारा निवासी निर्भय सिंह के 16 वर्षीय पुत्र सोमदत्त को काम करते पाया गया था। बाल श्रम कानून की धाराओं के उल्लंघन पर निरीक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट और आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद मामले का विचारण विशेष क...
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