शामली, जुलाई 6 -- शामली। दुकान का प्रीमियम जमा कराने के बावजूद सालों तक कब्जा नहीं दिलाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता विभाग शामली के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। आयोग ने 45 दिनों के भीतर आवंटित दुकान का कब्जा दिलाने के साथ विभाग पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा परिवादी को 60 हजार रुपये क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं। क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी निवासी प्रदीप पुत्र इंदर ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर कर बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति और सहकारिता विभाग के बीच हुए समझौते के तहत सहकारिता विभाग की भूमि पर दुकानों का निर्माण कराया गया था। इनमें से उनके गांव में बनी दुकानों की नीलामी में उन्होंने सबसे ऊंची बोली ल...