मुजफ्फरपुर, मार्च 7 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। स्थायी दुकान, शोरूम हो या फुटपाथी दुकानों को डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। फिलहाल निगम ने दो दिनों की मोहलत दी है। सोमवार से डस्टबिन नहीं रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत 500 से लेकर पांच हजार रूपए तक जुर्माना किए जाएंगे। इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा।सिटी मैनेजर रीतेश कुमार के मुताबिक दुकानदारों को अपनी दुकान, शोरूम आदि की क्षमता देखकर डस्टबिन का इंतजाम करना होगा। इसमें किसी भी स्तर पर कोताही पर कार्रवाई होगी।खुले में मीट-चिकेन बिक्री पर फिर होगी सख्ती10 दिनों के ब्रेक के बाद फिर खुले में मीट, मछली या चिकेन बेचने के खिलाफ सख्ती की तैयारी है। सोमवार को लक्ष्मी चौक और माड़ीपुर में अभियान चलाया जाएगा। लक्ष्मी चौक के पास मंदिर से सटे एरिय...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.