दुकानों के आवंटन पर हाईकोर्ट की रोक, नगर पालिका से मांगा जवाब
बलरामपुर, अगस्त 19 -- बलरामपुर, संवाददाता। आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर की सरकारी संपत्ति पर दुकानों के आवंटन के लिए जारी विज्ञापन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर पालिका को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने चार फरवरी 2026 के विज्ञापन के आधार पर अगली सुनवाई तक दुकानों का कोई और आवंटन करने पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रथम आओ, प्रथम पाओ की प्रक्रिया को प्रथम दृष्टया मनमाना माना है। मामला कपिल गौरव बनाम आदर्श नगर पालिका परिषद जिला बलरामपुर एवं अन्य से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने नगर पालिका के विज्ञापन को चुनौती देते हुए कहा था कि इसमें आवेदन की अंतिम तिथि तय नहीं की गई थी। दुकानों की संख्या से अधिक आवेदन आने की स्थिति में केवल पहले आवेदन करने वाले व्यक्ति को दुकान देना समान अवसर और पारदर्शिता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ...
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