प्रतापगढ़ - कुंडा, अप्रैल 29 -- प्रतापगढ़,संवाददाता। एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने फायरिंग कर रंगदारी मांगने वाले आरोपी जौनपुर के महाराजगंज कोल्हुआ गांव के गगन सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में दूसरे अभियुक्त आसपुर देवसरा के आनंद पाठक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दोनों आरोपियों के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक फौजदारी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दलीलों से कोर्ट को बताया कि वादी मुकदमा हरईपट्टी गांव के आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार मार्च में आरोपी उसकी दुकान के पास पहुंचे, फायरिंग कर दस हजार रुपये की रंगदारी मांगी थी। यह भी पढ़ें- चोरी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक की दलीलों को सुनकर आरोपियों का आवेदन निरस्त कर दिया।
हिंदी हिन्दुस्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.