आगरा, जुलाई 20 -- दुकानदार पर तेजाब डालकर गंभीर रूप से झुलसाने के मामले में दो साल में फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपित आसमा निवासी आजाद नगर खंदारी को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज मदन मोहन ने उसे तीन वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी राहुल सिंह सिसौदिया ने गवाह, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज समेत अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर चार ए निवासी हेम शंकर ने थाना हरीपर्वत में तहरीर देकर बताया था कि वह 27 जुलाई 2024 की दोपहर वह अपनी दुकान शास्त्रीनगर में बैठा था, तभी आरोपित आसमा वहां पहुंची। यह भी पढ़ें- Kashipur News: जिम संचालक के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश आरोपित से उसकी पहले से ही जान पहचान थी। उसको सगाई होने की बात बताई तो वो मुझ से जहां सगाई हुई थी, वहां से शादी की...