गुड़गांव, मार्च 1 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-37डी स्थित एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी की मार्केट के एक दुकानदार को द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास दुकानों की कीमत बढ़ने को लेकर साढ़े 16 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (एनबीसीसी) के निर्णायक अधिकारी राजेंद्र कुमार ने एआई से आकलन करवाने के बाद एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को जारी किए हैं। इसके अलावा करीब चार लाख रुपये मानसिक पीड़ा, मुकदमेबाजी और अन्य नुकसान की एवज में देने होंगे। दिल्ली के द्वारका के सेक्टर-14 स्थित राधिका अपार्टमेंट निवासी नंद लाल ने हरेरा के निर्णायिक अधिकारी के समक्ष याचिका दायर की थी कि उसने एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड से साल 2018 में सेक्टर-37डी में करीब साढ़े 19 लाख रुपये में 166 वर्ग फीट क्षेत्र की दुकान खरीदी थी। नवंबर, ...