दुकानदार को कोर्ट से तीन साल की सजा
पीलीभीत, मई 17 -- पीलीभीत। वैध लाइसेंस के बगैर खाद्य सामग्री की बिक्री करने वाले दुकानदार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने तीन वर्ष की परिवीक्षा की सजा सुनाई। इसके तहत वह एक साल तक जिला परिवीक्षा अधिकारी के अधीन रहकर सदाचारी बना रहेगा। अभियोजन के मुताबिक खाद्य निरीक्षक आशिक कुमार 12 जून 2006 को राजकीय भ्रमण के दौरान बीसलपुर के मोहल्ला ग्यासपुर निवासी रमेश कुमार की सब्जी मंडी स्थित किराना की दुकान पर पहुंचे और अपना परिचय देकर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया। दुकान पर खाद्य तेल दाल मसाले बिस्कुट आदि पदार्थों की बिक्री करने के बाबत लायसेंस मांगा तो रमेश कुमार ने वर्ष 2005-2006 का लाइसेंस पिता नत्थू लाल के नाम का दिखाया। यह भी पढ़ें- मिलावटी दूध पर एक साल कैद, जुर्माना 2006-2007 का लाइसेंस नहीं था। विक्रेता व उपस्थित लोगों के सामन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.