नई दिल्ली, अगस्त 7 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बिहार सरकार ने कहा कि दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य नामित किया गया है, इसलिए उनके मंत्री बने रहने में कोई रुकावट नहीं है। बिहार सरकार का यह जवाब शीर्ष अदालत के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया था कि राज्य सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना किसी सदन का सदस्य नियुक्त हुए बगैर छह माह से अधिक समय से मंत्री कैसे बने हुए हैं। शीर्ष अदालत प्रकाश को मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर विचार करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था。 यह भी पढ़ें- दीपक प्रकाश का पद मार्च तक ही सेफ! आगे RLM का BJP में विलय या कुशवाहा की विदाई?दीपक प्रकाश की अयोग्यता की समस्या मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहन...