कुशीनगर, जून 13 -- कुशीनगर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय पाण्डेय ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को अवगत कराया है कि दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने वाले दम्पत्तियों को विवाह पर 15 से 35 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान दिया जाने का प्रावधान है। यह 15 जुलाई 1997 से प्रभावी है। दम्पत्ति भारत के नागरिक हों तथा उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी अथवा कम से कम पांच वर्ष से राज्य के अधिवासी हों। दम्पत्ति में से कोई भी सदस्य किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो। विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह सामाजिक रीति-रिवाजों अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत संपन्न हुआ हो। दम्पत्ति में से कोई भी सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न आता हो त...