हरदोई, अप्रैल 22 -- हरदोई। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उप्र द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित है। इसके अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने पर 15,000, युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये और दोनों के दिव्यांग पर 35,000 रुपये की धनराशि देना निर्धारित है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शशांक सिहं ने बताया कि इस योजना की पात्रता के लिये शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। वहीं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। यह भी पढ़ें- काम की खबर ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्...
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