गाज़ियाबाद, अप्रैल 1 -- गाजियाबाद। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह योजना में आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। इसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किए जाएंगे। जिला दिव्यांगजन अधिकारी अंशुल चौहान ने बताया कि योजना में उत्तर प्रदेश के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहले आवेदन 25 मार्च तक कराए जाने थे, अब दिव्यांगों को राहत देते हुए योजना में आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। योजना में 30 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं।योजना में सरकार द्वारा दंपति में युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये, वहीं युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप दी जाएगी। शादी के समय वधू की न्यूनतम आयु 18 तो वहीं वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए दिव्यांगता प्रम...