गुमला, जून 20 -- गुमला संवाददाता। सिविल कोर्ट के एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने दिव्यांग युवती से दुष्कर्म मामले में शनिवार को पालकोट निवासी अनूप प्रधान को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामला वर्ष 2023 में पालकोट थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने युवती को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी को जानकारी नहीं देने की धमकी दी थी।पीड़िता यह भी पढ़ें- दिव्यांग युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार,सजा आज ने हिम्मत जुटाकर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर पालकोट थाना पहुंचे और आरोपी के...