उरई, अगस्त 16 -- उरई। संवाददाता दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कार योजना के तहत पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए पात्रों को ऑनलाइन आवेदन जमा कर हार्डकॉपी जमा करनी होगी। साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए 400 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का होना जरूरी है।इस योजना का का लाभ लेने के लिए ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्ष 2025-26 एवं वर्ष 2026-27 के बाद हुआ हो वह विभाग के निर्धारित पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी नीरज चौधरी ने बताया कि केवल ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी एक अप्रैल 2025 के पश्चात हुई हो और उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वह विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कराने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र की ...