लखनऊ, अगस्त 11 -- लखनऊ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिव्यांयों से विवाह अनुदान योजना में आवेदन मांगे हैं। योजना के तहत दिव्यांग युवक से विवाह करने पर युवती को 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने पर युवक को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। दोनों के दिव्यांग होने पर दंपति को 35 हजार रुपये की धनराशि मिलेगी। विवाह के समय युवती की उम्र 18 से 45 वर्ष और युवक की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन कराकर मूल कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी।

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