देहरादून, दिसम्बर 24 -- देहरादून। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग युवक/युवतियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान योजना के अन्तर्गत 40 या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग को पच्चास हजार रूपये दिये जाने का प्राविधान है। जो उत्तराखंड के मूल निवासी हो तथा आयकरदाता न हों, इसका लाभ ले सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त अहर्तायें रखते हैं, वह अपना आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय 26 ईसी रोड निकट सर्वे चौक में जमा कर सकते हैं।
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