नई दिल्ली, जुलाई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सार्वजनिक जगहों और सुविधाओं तक दिव्यांगों की पहुंच बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत नियम बनाने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने इसके लिए सरकार को विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर 'बारीकी से' विचार करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इसका मकसद ऐसे मजबूत नियम बनाना है जिनमें कोई कमी न हो और जो यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांग लोग आसानी से सार्वजनिक जगहों और सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें। शीर्ष अदालत ने 8 नवंबर, 2024 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत जरूरी नियम बनाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके सार्वजनिक जगहें और सेवाएं दिव्यांगों के लिए सुलभ हों। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निय...