नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से एक याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में कहा गया कि दिव्यांग व्यक्तियों के कार खरीदने पर दी जाने वाली रियायती माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुविधा को प्रभावी रूप से खत्म कर दिया गया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी कीजिए, चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करें। यह आदेश एक पूर्ण नेत्रहीन व्यक्ति की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। अधिवक्ता सजल जैन के माध्यम से दायर याचिका में विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-41 के अनुरूप सभी पात्र विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायती जीएसटी व्यवस्था बहाल करने की अप...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.