मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 8 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। दिव्यांग वाहन चालकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल के भुगतान में बड़ी राहत मिली है। अब पात्र दिव्यांगजनों के लिए जारी छूट वाले फास्टैग को हर साल रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण के नियमों में बदलाव किया है। संशोधित नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। एनएचएआई ने इस संबंध में बुधवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर फास्टैग की वैधता नए नियम के तहत फास्टैग की वैधता दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर तय होगी। 70 से 100 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले को जारी फास्टैग पांच साल तक वैध रहेगा। वहीं, 40 प्रतिशत या उससे अधिक और 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले लोगों के फास्टैग की वैधता तीन साल होगी। वैधता अवधि पू...