नई दिल्ली, अगस्त 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिव्यांगों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणी करके उनका मजाक उड़ाने के मामले में कॉमेडियन समय रैना, बलराज घई, विपुल गोयल, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए कहा कि आरोपी कॉमेडियनों ने दिव्यांगजनों के प्रति अपनी गलती सुधारने और उनके सम्मान व जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। यह भी पढ़ें- इंडियाज गॉट लेटेंट: समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को SC से बड़ी राहत, सभी FIR रद्ददिव्यांगों के प्रति जागरूकता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने दिव्यांग व्यक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके सम्मान को बढ़ावा देने में आरोपियो...