दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना में मिलेगा अनुदान
औरैया, मई 27 -- औरैया, संवाददाता। दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दंपत्तियों को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सामाजिक रूप से प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मनीष कुमार मौर्य ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत यदि पति दिव्यांग है तो दंपत्ति को 15 हजार रुपये, पत्नी दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा पति-पत्नी दोनों दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी। योजना का लाभ ऐसे दंपत्तियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। पति की आयु 21 से 45 वर्ष तथा पत्नी की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह भी पढ़ें- दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण व संचालन के ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.