औरैया, जुलाई 14 -- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र नवविवाहित दंपतियों को 35 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रविशंकर गिरि ने पात्र लाभार्थियों से जल्द ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ऐसे दंपतियों को मिलेगा, जिनका विवाह चालू अथवा पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ हो। योजना के तहत पति के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये, पत्नी के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए पति की आयु 21 से 45 वर्ष तथा पत्नी की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पति-पत्नी में से कोई भी आयकरदाता नह...