बलिया, जून 10 -- बलिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री पारस नाथ यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अंतर्गत परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रोगग्रस्त दिव्यांगजनों को छोड़कर) के सर्वांगीण पुनर्वास हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान किए जाने की योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं से अनुदान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डे केयर सेंटर/प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्तर के विशेष विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल स्तर तक के विद्यालय, हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालय तथा कौशल विकास कार्यक्रम (न्यूनतम दो एव...