औरैया, मई 27 -- औरैया, संवाददाता। दुकान निर्माण एवं संचालन योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत दुकान निर्माण अथवा क्रय के लिए 20 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी, जिसमें 15 हजार रुपये चार प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण तथा पांच हजार रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मनीष कुमार मौर्य ने बताया कि निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दुकान संचालन योजना के तहत खोखा, गुमटी या हाथठेला खरीदने तथा किराये पर दुकान लेने के लिए 10 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की जाएगी। इसमें 7500 रुपये ऋण एवं 2500 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। योजना का लाभ ऐसे दिव्यांगजन उठा सकेंगे, जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हों तथा ...