नई दिल्ली, मार्च 27 -- दिल्ली में बढ़ते पलूशन को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इन नियमों के तहत 200 वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कचरे को निर्धारित केंद्रों पर जमा करना और मलबे को ढके हुए वाहनों में ले जाना अनिवार्य होगा। इसके बिना प्रोजेक्ट्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बड़े प्रोजेक्ट पर धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन जैसे उपाय करने होंगे।तोड़फोड़ की गतिविधियों पर सख्ती दिल्ली में पलूशन पर सख्ती बढ़ गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर नियमों को सख्त कर दिया है। सीएक्यूएम ने धूल पलूशन को काबू करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नए निर्देश जा...
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