दिल्ली-NCR में ग्रेप के नियम लागू, अब प्रदूषण बढ़ने से पहले ही लगाई जा सकेंगी पाबंदियां
नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- दिल्ली-NCR में सितंबर में अधिकांश दिनों में हवा की गुणवत्ता ठीक रहने के बाद फिर से खराब होने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। बुधवार को दिल्ली-NCR की हवा की गुणवत्ता 'मॉडरेट' (सामान्य) श्रेणी में पहुंच गई। इसके बाद सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय लागू करना शुरू कर दिया है। एक अक्तूबर से संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के नियम लागू हो गए हैं। इसका मतलब है कि प्रदूषण का स्तर और बढ़ने से पहले ही अब पाबंदियां लगाई जाएंगी।इन बदलावों को सोमवार को CAQM की बैठक में मंजूरी दी गई और मंगलवार को इनकी घोषणा की गई। ग्रेप के संशोधित नियमों के तहत अधिकारियों को पाबंदियां लगाने के लिए प्रदूषण का स्तर बिगड़ने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक कई गतिविधियों पर पाबंदियां रहेंगी। मौसम ...
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