दिल्ली हिंसा : हत्या मामले में पांच दोषियों की सजा बरकरार
नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान 22 वर्षीय मोहसिन की हत्या के मामले में पांच दोषियों की सात-सात साल की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने दोषियों की अपील खारिज करते हुए कहा कि चश्मदीद गवाह के बयान से साबित होता है कि पांचों दोषी हथियारबंद भीड़ में सबसे आगे थे और उन्होंने दूसरों को मोहसिन पर हमला करने के लिए उकसाया था। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने फैसले में अमन कश्यप, देवेंद्र कुमार, प्रदीप राय, आशीष और अरुण कुमार की अपील खारिज कर दी। पांचों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर दोषियों को बरी नहीं किया जा सकता कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि भीड़ में किस व्यक्ति ने मोहसिन के सिर पर जानलेवा चोट पहुंचाई थी। अभियोजन के अनुसार, 25...
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