नई दिल्ली, अगस्त 7 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2015 के देश भर में फैले मैगी नूडल्स विवाद से जुड़ी दो आपरधिक शिकायतों में सुनवाई अदालत के समन आदेश व सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया। उच्च न्ययालय ने कहा कि मुकदमा जारी रखना कानून का गलत इस्तेमाल होगा, क्योंकि मामले की बुनियाद ही काफी कमजोर हो चुकी है। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने धर्मेंद... यह भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 के मैगी नूडल्स विवाद में आपराधिक मामला रद्द कियाआपराधिक शिकायतें पीठ ने कहा कि बाद के कानूनी घटनाक्रमों को देखते हुए मामलों को जारी रखने की इजाजत देने से कोई फायदा नहीं होगा। इसमें जिसमें मैगी प्रतिबंध को रद्द करने वाला बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएफटीआरआई) द्वारा नए सिरे से टेस्टिंग के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश व नेशनल कं...