नई दिल्ली, फरवरी 26 -- एक अहम फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें रहेजा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक योगेश रहेजा का पासपोर्ट जब्त किया गया था। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि यह कार्रवाई कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई के लंबित होने पर कानूनी स्थिति की पुष्टि की। इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जब उन्होंने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, उस समय याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित नहीं थी। इस मामले पर बहस करते हुए, संदीप कपूर ने कहा कि सिर्फ प्राथमिकी का दर्ज होना या लंबित होना किसी को अपराधी घोषित नहीं करता। बहरहाल, पीठ ने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट जब्ती के आदेश को रद्द कर दिया है।

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