नई दिल्ली, जनवरी 29 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को रानी कपूर द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे में दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर और 22 अन्य प्रतिवादियों को समन जारी किया है। इस मुकदमे में रानी कपूर परिवार ट्रस्ट को रद्द करने की मांग की गई है, जिसकी कीमत कई हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है। हालांकि, अदालत ने ट्रस्ट पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश सहित कोई तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर अदालत केवल मुख्य मुकदमे में समन और अंतरिम राहत की मांग वाले आवेदन पर नोटिस जारी कर रहा है। अदालत ने पाया कि ट्रस्ट नया नहीं बनाया गया है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों को सुनने के बाद ही अंतरिम प्रार्थनाओं पर विचार करेगा। प्रतिवाद...