नई दिल्ली, फरवरी 20 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चाणक्यपुरी में दो लोगों को कथित रूप से कुचलने के मामले में थार चालक आशीष बच्चास को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने आरोपी की कम उम्र, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने और मामले के तथ्यों को देखते हुए 25 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर रिहाई का आदेश दिया। घटना 10 अगस्त की सुबह तालकटोरा स्टेडियम गेट नंबर तीन के पास हुई थी। पुलिस ने मौके से नशीले पदार्थ भी बरामद किए थे।
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