नई दिल्ली, नवम्बर 13 -- दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर उड़ानें भरते-उतरते विमानों का कानफोड़ू शोर अब फिर से सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) की पुनर्विचार याचिका को 6 नवंबर को ठुकरा दिया, जिससे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को शोर निगरानी के मुद्दे पर नई अर्जी सुनने का रास्ता साफ हो गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि कोई स्पष्ट गलती नहीं है और याचिका में कोई दम नहीं है।सितंबर का अहम फैसला अब कायम सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को एक सिविल अपील खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को NGT में नई अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, हेरिटेज और एनवायरनमेंट है। कोर्ट ने कहा कि NGT पुरानी मांगों सहित शोर निगरानी के पालन की जांच करे। N...
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