नई दिल्ली, अक्टूबर 18 -- दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया है। रविवार को जारी इस ड्राफ्ट में राजधानी में ई-रिक्शों की संख्या को 2.5 लाख तक सीमित करने, किसी एक आदमी के पास अधिकतम पांच ई-रिक्शे होने की सीमा तय करने और डिजिटल अनुपालन प्रमाण पत्र (डिजिटल कंप्लायंस सर्टिफिकेट) अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। आम जनता और संबंधित पक्षों से अगले 30 दिनों के भीतर अपनी राय देने को कहा गया है। प्रस्तावित 'दिल्ली ई-रिक्शा (पंजीकरण और संचालन) योजना, 2026' के तहत, 25 या उससे अधिक वाहनों वाले फ्लीट ऑपरेटरों के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान करने की भी बात कही गई है। पूरे शहर में वैध ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाणपत्रों (ईसीसी) वाले ई-रिक्शों की संख्या 2.5 लाख तक सीमि...