दिल्ली रेसकोर्स स्लम में 1 जुलाई तक इन घरों पर नहीं चलेंगे बुलडोजर; HC का बड़ा फैसला
हेमलता कौशिक, जून 15 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को रेसकोर्स झुग्गी-झोपड़ी वासियों को अपने एक आदेश के जरिए बड़ी राहत दी। अदालत ने कहा कि अधिकारी 1 जुलाई तक रेसकोर्स झुग्गी-झोपड़ी के उन लोगों के घर नहीं गिरा सकते जिन्होंने दूसरी जगह जाने का विकल्प स्वीकार नहीं किया है और दूसरी जगह नहीं गए हैं। जस्टिस तेजस करिया एवं जस्टिस मधु जैन की अवकाशकालीन पीठ ने भाई राम कैंप, डीआईडी कैंप व मस्जिद कैंप के कुछ निवासियों की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर वे अपनी मर्ज़ी से नहीं गए हैं, तो आप उन्हें 1 जुलाई तक नहीं छू सकते। बता दें कि ये लोग एकलपीठ के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्हें उस इलाके से निकालने में दखल देने से मना कर दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री का सरकारी घर भी है। अपील करने वालों के वकील ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का जिक्र करते ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.