नई दिल्ली, मार्च 17 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों के पास गंदगी और अवैध कब्जों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि मेट्रो दिल्ली की शान है, जिसे अतिक्रमण और गंदगी से खराब नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने सरोजिनी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर से अवैध दुकानों और रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने के आदेश दिए हैं ताकि यात्रियों को आने-जाने में दिक्कत ना हो। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास दीवारों पर गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है।दो अलग-अलग याचिकाओं पर लिया संज्ञान दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। अदालत ने उक्त आदेश पारित किए। अदालत ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के रास्तों को गंदा और बाधित करने पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि मेट्रो दि...