नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान शहर में 17 मेट्रो स्टेशनों बंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र, दिल्ली पुलिस और अन्य से जवाब मांगा। जुलाई में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन स्थल के आसपास 17 मेट्रो स्टेशनों बंद करने और सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण मध्य दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे यात्री कई जगहों पर घंटों फंसे रहे और कई लोगों को लंबे और महंगे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने वकील स्पर्श कांत नायक द्वारा दायर याचिका पर भारत सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और अन्य को नोटिस जारी किया। यह भी पढ़ें- SC में एक और मामले में भा...