दिल्ली मेट्रो का सफर अपने रिस्क पर, CCTV भी जरूरी नहीं; उपभोक्ता आयोग ने ऐसा क्यों कहा
संतोष कुमार चमोली, जुलाई 14 -- दिल्ली मेट्रो में सामान के साथ सफर कर रहे हैं तो अपने रिस्क पर करें। सामान चोरी होता है तो मेट्रो प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। सीसीटीवी भी अनिवार्य नहीं है...। उत्तराखंड उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में फैसला सुनाया। मामला मेट्रो में आई फोन चोरी से जुड़ा है। दरअसल, उत्तराखंड के रुद्रपुर ऊधमसिंहनगर निवासी अनिरुद्ध सुंदरियाल ने 17 सितंबर 2024 को तीस हजारी से कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो पकड़ी। इस दौरान उनका आईफोन-15 चोरी हो गया। अनिरुद्ध ने मेट्रो प्रबंधन की सेवाओं में कमी ठहराते हुए हर्जाने की मांग को लेकर आयोग में अपील की थी। यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस के जवान ने पत्नी को जन्मदिन पर ही मौत, दहेज के लिए हत्या का आरोपउत्तराखंड आयोग पहुंचा मामला उन्होंने आयोग को बताया कि चोरी के बाद कश्मीरी गेट थाने में केस दर्ज कराया...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.